महासमुंद में 560 किलो गांजा जब्त, महाराष्ट्र के दो तस्कर गिरफ्तार; कीमत 2.95 करोड़ रुपये

रायपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 560 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। ऑपरेशन निश्चय के तहत नेशनल हाईवे-53 पर रेहटीखोल चेक पोस्ट के पास की गई इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के अनुसार, गांजा, वाहन और मोबाइल फोन समेत कुल 2 करोड़ 95 लाख 8 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र नंबर के आइचर माजदा प्रो 3015 वाहन (MH 18 BG 7546) में भारी मात्रा में गांजा भरकर ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर संयुक्त पुलिस टीम ने NH-53 पर ग्राम रेहटीखोल के पास नाकेबंदी की।
कुछ देर बाद संदिग्ध वाहन पहुंचा, जिसे पुलिस ने रोककर तलाशी ली। वाहन में रखे कैरेट के नीचे बोरियां छिपाकर रखी गई थीं। जांच करने पर 16 बोरियों में कुल 560 किलोग्राम गांजा मिला। प्रत्येक बोरी में लगभग 35 किलोग्राम गांजा भरा हुआ था।
महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले हैं आरोपी
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय रविन्द्र पवार (30 वर्ष), निवासी सोनबरक्षी, थाना एरंडोल, जिला जलगांव और स्वराज महाजन (25 वर्ष), निवासी कसोदा आडगांव, थाना कसोदा, जिला जलगांव (महाराष्ट्र) के रूप में की है।
पूछताछ में आरोपियों ने गांजा ओडिशा के बरहमपुर क्षेत्र से लोड कर महाराष्ट्र के जलगांव जिले ले जाने की जानकारी दी। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क और इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।
वाहन और दो मोबाइल फोन भी जब्त
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक के अनुसार, पुलिस ने 560 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपये आंकी गई है, के साथ तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा आइचर माजदा प्रो 3015 वाहन भी जब्त किया है। वाहन की कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, कुल जब्त संपत्ति का मूल्य 2 करोड़ 95 लाख 8 हजार रुपये है।
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
इस मामले में थाना सिंघोड़ा में अपराध क्रमांक 120/2026 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(II)(सी) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।



