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Chhattisgarh | जन्म-मृत्यु नियम सख्त…21 दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य!

Chhattisgarh | Birth-death rules are strict… registration is mandatory within 21 days!

रायपुर। अब जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन टालना आसान नहीं होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ कर दिया है कि हर केस का 100% और टाइम पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है।

रायपुर में हुई हाई लेवल मीटिंग में सचिव Bhuvnesh Yadav ने सख्त निर्देश दिए कि जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन 21 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किया जाए।

इतना ही नहीं… अब अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ही जन्म प्रमाण पत्र देने पर जोर दिया गया है। यानी बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही कागज तैयार।

सरकार ने नया नियम भी लागू किया है जिसके तहत पहला सर्टिफिकेट 7 दिन के भीतर बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। साथ ही पूरा सिस्टम ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि डेटा सही और अपडेटेड रहे।

फर्जी एंट्री रोकने, पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल करने और आधार से लिंक करने पर भी खास फोकस है। साफ है… अब रजिस्ट्रेशन सिस्टम को पूरी तरह टाइट किया जा रहा है।

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