साय कैबिनेट बैठक में 11 अहम फैसलों पर मुहर, बिजली भुगतान से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निजी विश्वविद्यालयों तक कई बड़े निर्णय

रायपुर 8 जुलाई, 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बिजली भुगतान व्यवस्था, बस्तर फाइटर्स, निजी विश्वविद्यालय, जीएसटी, औद्योगिक निवेश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नवा रायपुर ओटीएस योजना समेत कुल 11 महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय बिंदुवार
- बिजली भुगतान व्यवस्था में बदलाव
- छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा CPSUs से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध की जगह RBI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) लागू करने की मंजूरी।
- इससे एनटीपीसी सहित अन्य केंद्रीय विद्युत उपक्रमों से बिजली आपूर्ति निर्बाध रहेगी।
- राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
2. बस्तर फाइटर्स नियमों में संशोधन
- छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) फाइटर आरक्षक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2026 में संशोधन को स्वीकृति।
3. निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को मंजूरी
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी।
- रक्षित निधि का प्रावधान लागू होगा।
- यूजीसी मानकों के अनुरूप आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा।
4. वैट संशोधन विधेयक को मंजूरी
- छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त किया जाएगा।
- लंबित मामलों का स्थानांतरण राजस्व मंडल को किया जाएगा।
- अपीलों के निराकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।
5. जीएसटी कानून में संशोधन
- जीएसटी कानून को सरल बनाने और अनुपालन प्रक्रिया आसान करने का निर्णय।
- निर्यातकों एवं इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।
- कर प्रशासन और राजस्व संग्रह में सुधार होगा।
6. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन
- निवेश बढ़ाने और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने हेतु संशोधन विधेयक को मंजूरी।
- अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर प्रावधान तैयार किए गए हैं।
7. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक
- व्यापार और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया सरल, डिजिटल और समयबद्ध बनाने का निर्णय।
- डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन जैसे प्रावधान शामिल।
- इस तरह का कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने की ओर।
8. नवा रायपुर OTS योजना-2026
- NRDA के आबंटित भूखंडों और परिसरों पर ब्याज एवं अधिभार में राहत के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना को मंजूरी।
- बकाया नियमितीकरण, परियोजनाओं को पूरा करने और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- मुकदमेबाजी में भी कमी आएगी।
9. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को अपनाने का निर्णय
- विधानसभा में संकल्प लाया जाएगा।
- छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर आर्थिक दंड का प्रावधान किया जाएगा।
- पर्यावरण संरक्षण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच संतुलन स्थापित होगा।
10. भाड़ा नियंत्रण अधिनियम में संशोधन
- खाली मकानों को किराये पर देने को प्रोत्साहन मिलेगा।
- मकान मालिक और किरायेदार के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट किए जाएंगे।
- किरायेदारी विवादों के त्वरित समाधान का प्रावधान होगा।
11. राजनांदगांव में आधुनिक ऑडिटोरियम
राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आबंटन को मंजूरी दी गई।



