CG Teacher Exam: 11 और 25 अक्टूबर की परीक्षाओं पर रोक, जानें पूरा मामला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए लिखित परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद 2,292 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो गई है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आरक्षण नियमों और शासन के दिशा-निर्देशों का उचित पालन नहीं किया गया है।
भर्ती विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर पर विवाद
राज्य शासन की ओर से सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन में निर्धारित शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति जताते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पक्ष रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग के पूर्व में जारी परिपत्रों एवं दिशा-निर्देशों का हवाला दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू करने के तरीके में गंभीर खामियां हैं। इसी आधार पर भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर की वैधता को चुनौती दी गई है।
पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को अवसर नहीं देने का आरोप
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान होने के बावजूद पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इससे ऐसे उम्मीदवारों के भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने और सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पाने के अवसर प्रभावित होने का दावा किया गया है।
याचिका में इसे अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों पर शासन का पक्ष सामने आना बाकी है।
11 और 25 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी थी, जबकि शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी। हाईकोर्ट के रोक संबंधी आदेश के बाद दोनों परीक्षाओं का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है।
अब भर्ती परीक्षा आगे कब आयोजित होगी, यह राज्य शासन के जवाब और हाईकोर्ट के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा की नई तारीख और आगे की प्रक्रिया के संबंध में आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।
2,292 पदों पर होनी है भर्ती
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। पदों का संवर्गवार विवरण इस प्रकार है:
- ई-संवर्ग: 795 पद
- टी-संवर्ग: 1,497 पद
- कुल पद: 2,292
आरक्षण रोस्टर को लेकर चल रहे विवाद और हाईकोर्ट के आदेश के कारण फिलहाल भर्ती परीक्षा पर अनिश्चितता बनी हुई है। परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे आगे की तारीखों और निर्देशों के लिए संबंधित आयोग तथा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें।



