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CG News: सड़क निर्माण में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 6 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट; 2 के पंजीयन निरस्त

रायपुर, 10 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में लापरवाही और अत्यधिक देरी करने वाले ठेकेदारों पर लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने बस्तर संभाग में निर्माण कार्यों की बेहद धीमी प्रगति और कार्य पूरा करने में रुचि नहीं लेने वाले 6 ठेकेदारों के पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। वहीं इनमें से 2 ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त भी कर दिए गए हैं।

विभाग के अनुसार संबंधित ठेकेदारों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे। अनुबंध की अवधि बढ़ाए जाने और ठेकेदारों द्वारा कार्य पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र दिए जाने के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई का निर्णय लिया।

बस्तर की सड़कों की धीमी प्रगति पर सख्ती

राज्य शासन ने बस्तर क्षेत्र में निर्माणाधीन महत्वपूर्ण सड़कों और पुल-पुलियों के कार्यों की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की है। शासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक आवागमन और जनसुविधा से जुड़े निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कार्यालय ने के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा., मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार के खिलाफ पंजीयन के अ-नवीनीकरण (Non-Renewal) के आदेश जारी किए हैं।

दो ठेकेदारों के पंजीयन निरस्त

विभाग ने के. मोहन रेड्डी और मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की है। दोनों के पंजीयन आदेश की तारीख से आगामी 5 वर्षों तक नवीनीकृत नहीं किए जाएंगे।

किस ठेकेदार पर कितने साल की कार्रवाई?

  • मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन: सुकमा जिले के चिंतलनार-मरियागुड़म और कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के निर्माण कार्य में देरी पर 5 वर्ष तक पंजीयन अ-नवीनीकरण।
  • मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन: नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग के निर्माण में लापरवाही पर 5 वर्ष तक पंजीयन नवीनीकरण पर रोक।
  • मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा.: चिंतलनार-मरियागुड़म मार्ग के निर्माण कार्य में देरी पर पंजीयन निरस्त और 5 वर्ष तक अ-नवीनीकरण।
  • के. मोहन रेड्डी: भेज्जी-चिंतागुफा और चिंतलनार-मरियागुड़म सड़क निर्माण में देरी पर पंजीयन निरस्त और 5 वर्ष तक अ-नवीनीकरण।
  • मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर: कोंटा-गोलापल्ली मार्ग के निर्माण में देरी पर 2 वर्ष तक पंजीयन अ-नवीनीकरण।
  • मेसर्स पंकज हालदार: नारायणपुर-सोनपुर-मरोड़ा मार्ग पर पुल-पुलिया निर्माण में लापरवाही पर 5 वर्ष तक पंजीयन नवीनीकरण पर रोक।

हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर

राज्य शासन ने इन कार्रवाईयों को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में कैविएट भी दायर की है। सरकार का कहना है कि निर्माण कार्यों में लगातार हो रही देरी का सीधा असर आम लोगों के आवागमन और जनसुविधाओं पर पड़ रहा था। ऐसे में अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

लोक निर्माण विभाग की इस कार्रवाई को बस्तर में लंबे समय से लंबित सड़क और पुल निर्माण कार्यों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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