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Chhattisgarh | प्रधान पाठक जसमीन राजसिंह को निलंबित, निर्वाचन प्रक्रिया में दखलअंदाजी करने पर हुई कार्रवाई

Chhattisgarh | Pradhan Pathak Jasmin Rajsingh suspended, action taken for interfering in the election process

बलौदाबाजार। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने और उच्च अधिकारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने पर शासकीय विद्यालय की प्रधान पाठक, जसमीन राजसिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय के रूप में विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिमगा नियत किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला माता देवालय, भाटापारा को मतदान केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया था। 23 फरवरी 2025 को भाटापारा स्थित अतिरिक्त कलेक्टर के कार्यालय में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र लेने की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी दौरान, प्रधान पाठक जसमीन राजसिंह ने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर, विद्यालय को मतदान केंद्र के रूप में अधिसूचित किए जाने पर दुर्व्यवहार किया और यह धमकी दी कि इस मतदान केंद्र में निर्वाचन नहीं होने देंगे। इसके साथ ही, उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के साथ अमर्यादित व्यवहार किया।

प्रधान पाठक का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने के कारण दंडनीय पाया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

यह कार्रवाई निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

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