छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, ACB केस में SI सस्पेंड; 2 को नोटिस

रायपुर। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने अनियमितताओं के मामलों में सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के आबकारी उपनिरीक्षक संतोष कुमार नारंग के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में मामला दर्ज होने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया है। वहीं शराब की ओवररेट बिक्री और निर्धारित सीमा से अधिक थोक बिक्री के मामलों में दो आबकारी उपनिरीक्षकों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है।
आशाराम शाक्य को 7 दिन में जवाब देने के निर्देश
आबकारी उपनिरीक्षक आशाराम शाक्य, जो तत्कालीन डीईओ कार्यालय बालोद में पदस्थ थे, के खिलाफ ग्राम अरकार, जिला बालोद में शराब जब्ती से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है। जब्त पेटियों से प्राप्त शराब की बोतलों पर लगे होलोग्राम की संख्या की जांच में निर्धारित बिक्री सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा की थोक बिक्री किए जाने की बात सामने आई।
इस मामले में आशाराम शाक्य को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 7 दिवस के भीतर अपना जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
ओवररेट बिक्री की शिकायत पर पी. माधव राव को नोटिस
इसी तरह आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव, जो तत्कालीन कार्यालय जिला बलौदाबाजार में पदस्थ थे, के खिलाफ देशी कम्पोजिट रोहासी की विदेशी मदिरा दुकान के काउंटर पर निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने की शिकायत मिली थी।
शिकायत के आधार पर उन्हें भी शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने उनसे 7 दिवस के भीतर जवाब-दावा प्रस्तुत करने को कहा है।
आबकारी विभाग की इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि शराब बिक्री में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।



