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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला | 3 हफ्ते में सरेंडर का निर्देश, अमित बोले- बिना सुनवाई न्याय नहीं

High Court issues major decision | Orders surrender within 3 weeks; Amit says, “There is no justice without a hearing.”

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में बड़ा मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दे दिया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है।

फैसले के बाद अमित जोगी ने खुलकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि कोर्ट ने CBI की अपील को सिर्फ 40 मिनट में मान लिया और उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। उन्होंने इसे गंभीर अन्याय बताया और कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है।

यह मामला 2003 के रामावतार जग्गी मर्डर केस से जुड़ा है, जिसमें कई आरोपियों को सजा मिली थी, लेकिन 2007 में अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। बाद में इस फैसले को चुनौती दी गई और मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा।

अब आए इस नए आदेश ने पूरे केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आने वाले दिनों में अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है।

 

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