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बिलासपुर में सोशल मीडिया विवाद के बाद हिंसा, 25 लोगों पर FIR; धारा 163 लागू

बिलासपुर। सोशल मीडिया पर दो लोगों के बीच हुई तल्ख टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद शुक्रवार रात हिंसक हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और उनके बीच झड़प की स्थिति बन गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए पूरे कोतवाली थाना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है।

स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक जानकारी प्रसारित नहीं करने की अपील की है।

दोनों पक्षों के 25 लोगों के खिलाफ FIR

पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों से जुड़े कुल 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।

घटना की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार देर रात कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लिया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।

पूरे कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 163 लागू

प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे कोतवाली थाना क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू की है। इसके तहत बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ जुटने, जुलूस निकालने, सभा करने और धरना-प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर निकलने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाजारों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, जिससे लोग सामान्य रूप से खरीदारी कर सकेंगे।

सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने की अपील

पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी जानकारी को आगे साझा करने से पहले उसकी पुष्टि पुलिस या प्रशासन के आधिकारिक माध्यमों से जरूर कर लें।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही विवाद को सामुदायिक तनाव का रूप देने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस के अनुसार, एक पक्ष से जुड़े मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(2), 115(2), 190, 191(3), 192, 296, 324(4) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

वहीं, दूसरे पक्ष से जुड़े मामले में धारा 109(2), 115(2), 190, 191(3), 192, 296 और 351(3) के तहत कार्रवाई की गई है।

एसएसपी रजनेश सिंह के मुताबिक, दोनों पक्षों से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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