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Chhattisgarh | गोबरा-नवापारा और अभनपुर में नायब तहसीलदारों के कार्यविभाजन में आंशिक संशोधन लागू

Chhattisgarh | Partial amendment implemented in the division of work of Naib Tehsildars in Gobra-Navapara and Abhanpur

रायपुर, 8 जुलाई 2025। अभनपुर अनुविभाग में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के कार्यविभाजन में आंशिक संशोधन किया गया है। अभनपुर एसडीएम द्वारा जारी आदेश में अभनपुर एवं गोबरा नवापारा तहसीलों में पदस्थ अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में नया बदलाव किया गया है।

इस संशोधित आदेश के तहत संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को नए कार्यक्षेत्र आवंटित किए गए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाई जा सके।

प्रशासनिक सुगमता के उद्देश्य से किया गया बदलाव

एसडीएम कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन क्षेत्रीय जरूरतों, कार्यभार और जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। संशोधित आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी अधिकारियों को अपने-अपने नवीन कार्यक्षेत्र में दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने जारी की स्पष्ट सूचना

नए कार्यविभाजन आदेश के अनुसार प्रत्येक तहसील के राजस्व मामलों, दस्तावेज सत्यापन, नामांतरण, बंटवारा, ऋण पुस्तिका प्रमाणन जैसे कार्य अब पुनः निर्धारित अधिकारियों के अधीन होंगे।

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