छत्तीसगढ़प्रशासनिक

छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल: BPL परिवारों को संकट में ₹20 हजार की तत्काल सहायता

रायपुर, 09 अगस्त 2026 परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की अचानक मृत्यु पूरे परिवार के लिए भावनात्मक आघात के साथ-साथ आर्थिक संकट भी खड़ा कर देती है। ऐसे कठिन समय में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन-यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक संबल देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही है।

योजना के तहत BPL परिवार के मुख्य आजीविका प्रदाता सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित वारिस मुखिया को ₹20 हजार की एकमुश्त वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। सरकार का उद्देश्य संकट की घड़ी में प्रभावित परिवार को तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध कराना और परिवार की आजीविका को सहारा देना है।

किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ?

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शासन ने कुछ आवश्यक पात्रता शर्तें निर्धारित की हैं।

  • परिवार का नाम वर्ष 2002 की BPL सर्वे सूची में दर्ज होना चाहिए।
  • मृतक परिवार का मुख्य आजीविका प्रदाता होना चाहिए।
  • परिवार की दैनिक आजीविका मृतक सदस्य की आय पर निर्भर होनी चाहिए।
  • मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • पात्र परिवार के आश्रित वारिस मुखिया को ₹20 हजार की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

  • मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • वर्ष 2002 का BPL प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • राशन कार्ड
  • मतदाता परिचय पत्र
  • नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
  • छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र

मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक की आयु संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज होना आवश्यक है।

कहां जमा करें आवेदन?

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए आवेदन जमा करने की अलग-अलग व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र: निवासी अपना आवेदन निकटतम लोक सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

नगरीय क्षेत्र: आवेदक नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

योजना से संबंधित जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया या किसी अन्य सहायता के लिए नागरिक विभाग की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर: 155326
टोल-फ्री नंबर: 1800-233-8989

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संकट की स्थिति में उन गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है, जिन्होंने अपने परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य को खो दिया है। पात्र परिवार निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर इस सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button