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Chhattisgarh | भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ‘साइलेंस पीरियड’ केस हाईकोर्ट में होगा तय

Chhattisgarh | Bhupesh Baghel gets relief from Supreme Court, ‘silence period’ case will be decided in High Court

नई दिल्ली/रायपुर, 22 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को 2023 विधानसभा चुनाव से जुड़े चुनावी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भाजपा नेता विजय बघेल द्वारा दायर वह याचिका, जिसमें ‘साइलेंस पीरियड’ के दौरान चुनाव प्रचार का आरोप लगाकर उनके चुनाव को चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को अनुमति देते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (चुनाव ट्रिब्यूनल) में जाकर याचिका की maintainability (विचारणीयता) को प्राथमिक सवाल के रूप में उठाने के लिए आवेदन दायर कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे आवेदन पर हाईकोर्ट दूसरे पक्ष को सुनने के बाद निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके वर्तमान आदेश की टिप्पणियाँ हाईकोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगी।

मामला क्या था?

विजय बघेल ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल ने चुनावी ‘साइलेंस पीरियड’—मतदान से 48 घंटे पहले लागू प्रचार प्रतिबंध—के दौरान प्रचार किया, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी आधार पर उनके चुनाव को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब अगला चरण हाईकोर्ट में तय होगा।

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