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Cg Breaking | बच्चों के भोजन पर सरकार सख्त, स्कूल-हॉस्टल में नए नियम लागू

Cg Breaking | Government strict on children’s food, new rules implemented in school-hostels

रायपुर/बिलासपुर। सुकमा जिले के पकेला पोटाकेबिन स्कूल में बच्चों के भोजन में फिनाइल मिलने की घटना और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने स्कूलों और छात्रावासों में बच्चों के भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 बिंदुओं पर आधारित व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सभी जिलों के प्रमुख अधिकारियों को भेजे गए हैं।

नए नियमों के तहत –

• स्कूलों और छात्रावासों के रसोई व भोजन परोसने वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे।

• भोजन परोसने से पहले शिक्षक और वार्डन खुद भोजन का स्वाद लेकर प्रमाण-पत्र देंगे

• हर जिले में खाद्य सुरक्षा की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा।

• किसी भी चूक पर संस्था प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाएगा

• रसोई क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

• फिनाइल, कीटनाशक, डिटर्जेंट और केरोसिन जैसे हानिकारक पदार्थ सीलबंद कंटेनरों में अलग रखे जाएंगे।

• सभी स्कूलों व छात्रावासों में प्राथमिक चिकित्सा किट और विषहर औषधियां अनिवार्य होंगी।

• नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों से समन्वय और आपात स्थिति में मॉक ड्रिल की व्यवस्था होगी।

• पुलिस को तत्काल सूचना और अभिभावक-शिक्षक निगरानी समिति की नियमित समीक्षा होगी।

• राज्य स्तर पर हेल्पलाइन और शिकायत तंत्र भी स्थापित होगा।

ये निर्देश स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ-साथ सभी संभागायुक्तों, एसपी और कलेक्टरों को भेजे गए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि बच्चों के भोजन की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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