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Chhattisgarh | रेत माफिया पर टूटा कानून का हंटर, गोलीकांड में 2 गिरफ्तार, हाईकोर्ट सख्त, DGP ने दी रिपोर्ट

Chhattisgarh | Law cracks down on sand mafia, 2 arrested in shootout, High Court strict, DGP submits report

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रेत तस्करी को लेकर हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में जेसीबी मशीन के मालिक अभिनव तिवारी उर्फ चीनू महाराज और अतुल तोमर शामिल हैं। यह मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के मोहड़ गांव का है। बताया जा रहा है कि जल्द ही अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आ सकते हैं।

इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी अभिनव तिवारी ने एक थाना प्रभारी पर संलिप्तता का आरोप लगाया और उसकी कथित कॉल रिकॉर्डिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इस घटना ने खादी के साथ अब खाकी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सरकार को लगाई फटकार

राजनांदगांव और बलरामपुर की रेत तस्करी से जुड़ी घटनाओं को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ कर दी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव और खनिज सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक हो गई है और माफिया पर रोक क्यों नहीं लग पा रही, यह गंभीर सवाल है।

DGP का जवाब, सख्त कार्रवाई का दावा

पीआईएल की सुनवाई के दौरान डीजीपी ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि बलरामपुर की घटना में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके खिलाफ BNS की धाराएं 103, 109, 121, 132, 221, 61, 303, 238, 249 के साथ-साथ भारतीय वन अधिनियम व खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आरक्षक की मौत के बाद सनावल थानेदार को निलंबित कर दिया गया है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्ती से कदम उठाने होंगे। माफियाओं को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाए, ताकि कानून व्यवस्था की मर्यादा बनी रहे।

 

 

 

 

 

 

 

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