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Chhattisgarh | 60 दिन बनाम 90 दिन की बहस के बीच सौम्या चौरसिया को अदालत से राहत

Chhattisgarh | Relief from court to Saumya Chaurasia amid debate of 60 days vs 90 days

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में लंबे समय से जेल में बंद सौम्या चौरसिया को स्पेशल एसीबी/ईओडब्लू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने नियत समयावधि में चार्जशीट दाखिल न होने के कारण सौम्या चौरसिया को 50-50 हजार रुपये के दो सक्षम जमानतदारों के साथ जमानत दे दी है।

60 दिन बनाम 90 दिन पर कानूनी तर्क-वितर्क –

7 जनवरी को सौम्या चौरसिया के वकील फैजल रिज़वी ने विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। उन्होंने तर्क दिया कि चार्जशीट दाखिल करने की 60 दिन की समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।

एसीबी/ईओडब्लू के वकील श्लोक श्रीवास्तव और मिथिलेश वर्मा ने अदालत में तर्क दिया कि एसीबी मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा 90 दिन है, न कि 60 दिन। इसके जवाब में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिज़वी ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि 60 दिन की समय-सीमा लागू होती है।

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